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भारतीय संविधान के प्रमुख भाग इस प्रकार हैं:

भारतीय संविधान के प्रमुख भाग इस प्रकार हैं: भाग-1  संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र :  अनुच्छेद 1 से 4 भाग-2  नागरिकता :  अनुच्छेद 5 से 11 भाग-3  मौलिक अधिकार :  अनुच्छेद 12 से 35 भाग-4  नीति-निर्देशक तत्‍व :  अनुच्छेद 36 से 51 भाग-4 (क)  मूल कर्तव्‍य :  अनुच्छेद 51 (क) भाग-5  संघ :  अनुच्छेद 52 से 151 भाग-6  राज्य :  अनुच्छेद 152 से 237 भाग-8  संघ राज्य क्षेत्र :  अनुच्छेद 239 से 242 भाग-11  संघ और राज्यों के बीच संबंध :  अनुच्छेद 245 से 263 भाग-14  संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं :  अनुच्छेद 308 से 323 भाग-15  निर्वाचन :  अनुच्छेद 324 से 329 भाग-17  राजभाषा :  अनुच्छेद 343 से 351 भाग-18  आपात उपबंध :  अनुच्छेद 352 से 360 भाग-20  संविधान संशोधन :  अनुच्छेद 368.

Indian Constitution ki Visheshatayen

     Indian Constitution ki Visheshatayen  

Bharatiya Sanvidhan Prastavana, The preamble of Indian Constitution

           भरतीय संविधान की प्रस्तावना “हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:  सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,  विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,  प्रतिष्ठा और अवसर की समता  प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता  तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली  बंधुता बढ़ाने के लिये  दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।” प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किये गए ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ पर आधारित है।    42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ: हम भारत के लोग-   ...